www.mpcoverage.com
उमरिया ।मध्य प्रदेश मे नई आबकारी नीति 2022-23 के अनुसार शराब दुकाने संचालित नही हो रही है अधिकांश दुकानो पर बोर्ड के माध्यम से शराब का विज्ञापन किया जा रहा है विश्व स्वास्थ संगठन ने शराब के विज्ञापन को नियम विरुध्द और आमजन के स्वास्थ के खिलाफ माना है
इसी तरह का मामला स्टेशन रोड उमरिया मे देखने को मिला,शराब दुकान के ऊपर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर एक शराब की ब्रांड रॉयल स्टेंग का विज्ञापन है .जिस पर लिखा हुआ है कि.. its your life..live it large..इसके क्या मायने है .? .खुलकर आबकारी नियमो का उलंघन किया जा रहा है लेकिन आबकारी अधिकारियो द्वारा इसे अनदेखा किया जा रहा है
आबकारी एक्ट मे उल्लेख है कि शराब का विज्ञापन सार्वजनिक तौर पर नही किया जा सकता है नई नीति के अनुसार साईंन बोर्ड पर या उसके आसपास मदिरा विज्ञापन संबंधी सामग्री वर्णित या चस्पा नही की जा सकती है
इनका कहना है ……
मामला संज्ञान मे आया है जांच करवाते है
रिनी गुप्ता
जिला आबकारी अधिकारी उमरिया