ग्वालियर I जमानत पर जेल से रिहा हुए आरोपी द्वारा शक्ति प्रदर्शन करते हुए बिना अनुमति निकाले गए जुलूस को लेकर पुलिस का सख्त रुख*

 

🔴 *जुलूस के दौरान अनाधिकृत रूप से लगे हूटर का प्रयोग किया गया, जिनको पुलिस द्वारा चिन्हित किया जा रहा है।*

🔴 *जुलूस में शामिल लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड छांटे जा रहे, उनके विरुद्ध आपराधिक रिकार्ड के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।*

🔴 *आरोपी के द्वारा बिना अनुमति निकाले गये जुलूस व शक्ति प्रदर्शन से जमानत की शर्तों का उल्लंघन परिलक्षित होता है, इसलिए विधिक राय प्राप्त कर जमानत निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी।*

🔴 *सोशल मीडिया पर जुलूस को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है।*

ग्वालियर दिनांक 04.07.2024 – थाना मुरार के हत्या के प्रकरण में माननीय न्यायालय से जमानत पर जेल से छूटकर आये आरोपी कपिल यादव व उसके समर्थकों द्वारा बिना अनुमति के शहर में जुलूस निकाला गया और जुलूस में शामिल वाहनों द्वारा अनाधिकृत लगे हुए हूटर का प्रयोग किया गया। उक्त मामला *पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर सिंह(भापुसे)* के संज्ञान में आने पर उनके द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएसपी महाराजपुरा श्री नागेन्द्र सिंह सिकरवार के नेतृत्व में थाना प्रभारी मुरार व चौकी प्रभारी बड़ागांव की संयुक्त टीम बनाकर मामले की जांच करने हेतु निर्देशित किया गया है। पुलिस टीम जुलूस में शामिल आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों तथा हूटर का अनाधिकृत प्रयोग करने वालों की सूची तैयार कर कार्यवाही करेगी।

जमानत पर जेल से छूटकर आये आरोपी कपिल यादव द्वारा बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जुलूस में शामिल गाड़ियों में हूटर का प्रयोग किया गया। पुलिस की संयुक्त टीम इसकी गंभीरता से जांच कर रही है और जुलूस में जिन गाड़ियों में हूटर का प्रयोग किया गया उन सभी गाड़ियों को चिन्हित किया जा रहा है चिन्हित करने के उपरांत उन सभी हूटर को जप्त किया जाकर वाहन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस टीम द्वारा जुलूस में शामिल आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड छांटे जा रहे और सूची तैयार कर उनके विरूद्ध आपराधिक रिकार्ड के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया है इसकी भी जांच की जा रही है। सोशल मीडिया में उक्त जुलूस को लेकर जो आपत्तिजनक पोस्ट की जा रही है इसकी भी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर जुलूस को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने रहे हैं या उन्हें शेयर कर रहे हैं उनकी भी छानबीन की जा रही है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की पोस्ट न शेयर करे और नही उसे लाइक करे I
जमानत भी निरस्त हो सकती है

*माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कपिल यादव को जमानत जिन शर्तों के तहत दी गई थी, उन शर्तों के उल्लंघन का परीक्षण किया जा रहा है। क्योंकि आरोपी के द्वारा बिना अनुमति निकाले गये जुलूस व शक्ति प्रदर्शन तथा हूटर के प्रयोग से जमानत की शर्तों का उल्लंघन परिलक्षित होता है। इस संबंध में महाधिवक्ता कार्यालय से राय प्राप्त कर उक्त आरोपी की जमानत निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी।*