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डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना में अनुसूचित जाति के बेरोजगारों से आवेदन आमंत्रित मुरैना l राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के मकसद से डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना संचालित की गई है। इस योजना के तहत स्व-रोजगार स्थापित कराने के लिये बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना में 10 हजार से 01 लाख रूपये तक सेवा, खुदरा इकाई के लिये बैंक से ऋण दिया जाता है। ऋण स्वीकृति उपरांत, स्वीकृत ऋण राशि पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम भोपाल द्वारा देय होती है। कार्यपालन अधिकारी ने बताया है कि इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के निवासी अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य को ही दिया जायेगा। आवेदक मुरैना जिले का मूल निवासी होना चाहिये। आवेदक न्यूनतम कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिये। आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिये। आवेदक को उद्योग इकाई एवं सेवा खुदरा व्यवसाय का स्व-रोजगार स्थापित करने हेतु कार्ययोजना सहित आवेदन करने पर बैक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का लाभ लेने के लिये अनुसूचित जाति के शिक्षित बेरोजगार युवक, युवती शासन द्वारा संचालित योजनाओं में बेवसाइट samast.mponline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। अधिकतम जानकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित मुरैना के (जिला न्यायालय परिसर मुरैना में स्थित कार्यालय) में संपर्क किया जा सकता है।