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लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा की गयी शिक्षको की भर्ती बिबादो के घेरे में आ गयी है भर्ती प्रक्रिया में कई महिला शिक्षको को दूर दराज इलाको में पदस्थ किया गया है ..जहाँ आने जाने की समुचित व्यबस्था नहीं है और कुछ शिक्षको को जिनकी अधिकारियो से सांठ गाँठ रही उनको मनमाफिक जगहों पर पोस्टिंग दी गयी .जिन शिक्षको द्वारा ट्राइबल में चॉइस फिलिंग भी नहीं भरी उन्हें एजुकेशन की बजाय ट्राइबल में पोस्टिंग दे दी गयी l इस तरह अधिकारियो की मनमानी से ब्यथित होकर कुछ शिक्षको द्वारा उच्च न्यायालय की शरण ली .याचिका पर सुनवाई करते हुए स्कूल शिक्षा बिभाग से चार हफ्ते में जबाब माँगा गया है
मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा आमंत्रित कि गई माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में चयनित शिक्षको के द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय(directorate of public instruction ) के अंतर्गत आने वाले विद्यालय में अपनी सेवा देने हेतु स्कूल चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया की गई परन्तु विभाग ने जानबूझ कर अपनी मन मर्जी के आधार पर उपरोक्त चयनित शिक्षको को tribal department के अंतर्गत आने बाले विद्यालयो को अलॉट कर दिया गया जबकि उपरोक्त चयनित शिक्षको के द्वारा ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंतर्गत चॉइस फिलिंग नहीं की गई थी इसके सम्वन्ध में याचिकाकर्ता सतीश वस्ती, राहुल पाठक ने अधिवक्ता सूरज सखवार, रवि जम्होरिया, अनुज गुप्ता के माध्यम से ग्वालियर हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की जिसको मान. उच्च न्यायलय ने स्वीकार कर मप्र शासन, सम्वधित विभाग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाव माँगा |