राजस्थान नगर निकाय चुनाव: मतदान शुरू, वोटर लिस्ट में नाम जांचने का आसान तरीका
जयपुर। मतदान केंद्र जाने से पहले मतदाता अपनी मतदाता सूची में नाम और पोलिंग बूथ की जानकारी अच्छे से जांच लें। इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से उपलब्ध ऑनलाइन वोटर लिस्ट सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। यदि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन किसी कारणवश वोटर आईडी कार्ड पास में नहीं है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन आयोग ने पहचान साबित करने के लिए अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों को भी पूरी तरह मान्य किया है।
बिना वोटर आईडी इन 11 पहचान पत्रों से डाल सकेंगे वोट
राज्य निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में नीचे दिए गए 11 वैध पहचान पत्रों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है:
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आधार कार्ड
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मनरेगा/VB-G RAM G जॉब कार्ड
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बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
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आयुष्मान भारत/स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
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ड्राइविंग लाइसेंस
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पैन कार्ड (PAN Card)
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भारतीय पासपोर्ट
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फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
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केंद्र/राज्य सरकार या पीएसयू द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटो पहचान पत्र
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सांसद, विधायक एवं पार्षदों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
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यूडीआईडी (दिव्यांगता) कार्ड
पहचान पत्र की वैधता जांचना जरूरी
पोलिंग बूथ पर पहचान के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेज वैध और चालू (Active) स्थिति में होना अनिवार्य है। जिस दस्तावेज की निर्धारित समय-सीमा समाप्त हो चुकी हो, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः मतदान केंद्र के लिए निकलने से पूर्व अपने पहचान पत्र की वैधता की जांच अवश्य कर लें।
परिवार के मुखिया के दस्तावेज से भी मिलेगी अनुमति
आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि परिवार के मुखिया के पास उल्लिखित 11 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक वैध पहचान पत्र मौजूद है, तो वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान प्रमाणित कर सकते हैं। मुखिया द्वारा पहचान की पुष्टि किए जाने पर परिवार के अन्य सदस्यों को भी मतदान की अनुमति दे दी जाएगी।
फर्जी मतदान करने पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई
किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर फर्जी वोट डालने या पहचान छिपाकर मतदान करने का प्रयास करना दंडनीय अपराध है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, ऐसे मामलों में पकड़े जाने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 172 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मतदान के समय ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें
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बूथ पर जाने से पहले मतदाता सूची में अपना नाम और बूथ क्रमांक अवश्य देख लें।
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वोटर आईडी न होने की दशा में 11 स्वीकृत वैकल्पिक पहचान पत्रों में से कोई एक साथ रखें।
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सुनिश्चित करें कि आपका पहचान पत्र अमान्य या एक्सपायर न हुआ हो।
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किसी अन्य मतदाता के स्थान पर मतदान करने का प्रयास बिल्कुल न करें।
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मतदान केंद्र पर अनावश्यक असुविधा से बचने के लिए मान्य पहचान पत्र साथ लेकर ही निकलें।


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